स‍िसोद‍िया कोर्ट रूम में रखे TV पर आए नजर वकील ने रखी ये दलील फ‍िर

Manish Sisodia News: आरोप‍ियों के वकील की दलीलों को सुनने के बाद राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ाई. अब मनीष स‍िसोद‍िया के मामले की सुनवाई 25 मई को द‍िल्‍ली में मतदान के बाद होगी. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई केस में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू करने पर रोक लगाई हुई है.

स‍िसोद‍िया कोर्ट रूम में रखे TV पर आए नजर वकील ने रखी ये दलील फ‍िर
नई द‍िल्‍ली. दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले की बुधवार को राउज एवेंन्‍यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान द‍िल्‍ली के पूर्व ड‍िप्‍टी सीएम मनीष स‍िसोद‍िया को वीड‍ियो कॉन्‍फ्रेंस‍िंग के जर‍िए कोर्ट रूम में त‍िहाड़ जेल से पेश क‍िया गया. आपको बता दें क‍ि द‍िल्‍ली हाईकोर्ट में मंलगवार को मनीष स‍िसोद‍िया की जमानत याच‍िका पर सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने जांच एजेंसी और आरोपी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्ष‍ित रख ल‍िया था. द‍िल्‍ली की न‍िचली अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई से जुड़े मामले में मनीष स‍िसोद‍िया वीड‍ियो कॉन्‍फ्रेंस‍िंग के जर‍िए पेश हुए. मनीष जैसे ही कोर्ट रूम में रखे टीवी पर द‍िखाई द‍िए तो आरोपियों के वकील ने कोर्ट के सामने एक महत्‍वपूर्ण दलील रखी. उन्‍होंने बतया क‍ि चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है. उन्‍होंने बताया क‍ि इस मामले पर हाईकोर्ट ने 24 मई को सुनवाई करनी है. आरोप‍ियों के वकील की दलीलों को सुनने के बाद राउज ऐवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ाई. अब मनीष स‍िसोद‍िया के मामले की सुनवाई 25 मई को द‍िल्‍ली में मतदान के बाद होगी. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई केस में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू करने पर रोक लगाई हुई है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 9 मार्च को शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच के दौरान सीबीआई ने पहले ही सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. Tags: Delhi liquor scam, Manish sisodia, Rouse Avenue CourtFIRST PUBLISHED : May 15, 2024, 13:56 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed