AC स्कूलों में पढ़ना है तो पैसा 2000 रु की फीस पर क्या बोला दिल्ली HC

हाईकोर्ट ने कहा कि फीस रसीद में एयर कंडीशनिंग का शुल्क विधिवत दर्ज किया गया था. पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस में कोई अनियमितता नहीं है.

AC स्कूलों में पढ़ना है तो पैसा 2000 रु की फीस पर क्या बोला दिल्ली HC
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल में वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग) का खर्च माता-पिता को वहन करना होगा, क्योंकि यह छात्रों को प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है, जो प्रयोगशाला शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक निजी स्कूल द्वारा कक्षाओं में वातानुकूलन के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये वसूले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी. पीठ ने दो मई को पारित अपने आदेश में कहा कि इस तरह का वित्तीय बोझ अकेले स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता है और माता-पिता को स्कूल का चयन करते समय सुविधाओं और उन पर आने वाले खर्च को ध्यान में रखना चाहिए. याचिकाकर्ता का बच्चा एक निजी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता है. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि छात्रों को वातानुकूलन सुविधा प्रदान करने का दायित्व प्रबंधन का है, इसलिए प्रबंधन द्वारा इसे अपने स्वयं के संसाधनों से प्रदान किया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि फीस रसीद में एयर कंडीशनिंग का शुल्क विधिवत दर्ज किया गया था. पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस में कोई अनियमितता नहीं है. Tags: DELHI HIGH COURT, Delhi School, School FeesFIRST PUBLISHED : May 5, 2024, 17:28 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed