बिभव की दलीलें नहीं आई काम मालीवाल मारपीट मामले में जमानत याचिका खारिज
बिभव की दलीलें नहीं आई काम मालीवाल मारपीट मामले में जमानत याचिका खारिज
स्वाति मालीवाल ने यह साफ कर दिया है कि वो कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण सांसद बनी हैं. उनकी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है. दिल्ली पुलिस जांच करेगी कि मुझ पर हमला क्यों किया गया और किसके इशारे पर किया गया. उनका पता लगाएगी.
नई दिल्ली. राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट के मामले में दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के घर की लाभी में मालीवाल से मारपीट की. पुलिस रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें जज ने न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. जिसके बाद बिभव ने बेल के लिए कोर्ट का रुख किया.
जमानत याचिका का विरोध करते हुए स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया कि जो सुविधा किसी को नहीं मिल रही वो बिभव को दी जा रही है. एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, जो पहले आप वालंटियर था, उसने एक तरफा वीडियो बनायई. जिसके बाद मुझे थ्रेड और रेप थ्रेड मिलने लगे. बार-बार मुझे बीजेपी एजेंट कहा गया. इनके पास ट्रोल आर्मी है. पूरी मशीनरी मेरे खिलाफ झोंका दी गई. लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. बिभव सामान्य व्यक्ति नहीं है. अगर वो जेल से बाहर आता है, तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है.
दिल्ली पुलिस के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने भी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि भारत में महिलाएं यौन उत्पीड़न पर FIR कराने में हिचकिचाती हैं. हम बिभव को लेकर मुंबई गए, जहां फोन फॉर्मेट कर दिया गया था. जज ने पूछा कि आप फोन क्यों चाहते थे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये पता करना था कि बिभव ने किसको फोन किए, क्या सीएम को फोन करके परमीशन की बात कही. इन्होंने फोन तो दिया लेकिन पासवर्ड नहीं बताया.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi police, Swati MaliwalFIRST PUBLISHED : May 27, 2024, 17:31 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed