ये देश है वीर जवानों का इसी गाने पर पैर पटकिए यार-दोस्त की शादी में की
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Ban On Firecrackers In Delhi: दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस कारण दिवाली तो छोड़िए अब शादी-विवाह जैसे उत्सवों पर भी पटाखे नहीं जलाए जा सकते. इससे आपको थोड़ी परेशान होगी लेकिन सेहत के लिए यह फैसला अच्छा है.
Ban On Firecrackers In Delhi: शादी-विवाह हो या कोई त्योहार. दिल्ली में पूरे साल पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है. दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. दरअसल, दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण खासकर शर्दियों के मौसम में जानलेवा हो जाने की वजह से यह फैसला आया है. हालांकि इस फैसले से आम लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी. खासकर शादी-विवाह जैसे उत्सवों और अन्य त्योहारों पर जमकर आतिशबाजी करने वालों को. लेकिन, दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा को देखते हुए यह फैसला उचित ही है.
इसी दिवाली दिल्ली की हवा किसी गैस चैंबर जैसी हो गई थी. दिवाली की अगली सुबह दिल्ली में एक्यूआई लेवल 400 को पार कर गया था. तमाम प्रतिबंधों के बावजूद लोगों ने अवैध तरीके से पटाखे खरीदे और उसे जमकर जलाया. उस वक्त से ही दिल्ली की हवा लगातार बेहद जहरीली और खतरनाक श्रेणी में बनी हुई है. इस वक्त फिर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है. फिर से ग्रैप-4 प्रभावी किया है. इसके तहत फिर से निर्माण गतिविधियों और बाहरी गाड़ियों और ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (पर्यावरण) एके सिंह ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पटाखों यह प्रतिबंध लगाया है. आदेश में कहा गया कि दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री तथा इन्हें जलाने और ऑनलाइन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण निर्माण गतिविधियों और शहर में ट्रकों के प्रवेश पर रोक सहित कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं.
यूपी-हरियाणा में लगेगा बैन
इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को अगले आदेश तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया. जस्टिस एएस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को सूचित किया गया कि वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) का चौथा चरण फिर से लागू कर दिया गया है. पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और ऑनलाइन माध्यम से उनकी आपूर्ति पर पूरे साल के लिए तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
इसने कहा, ‘‘हमारा विचार है कि यह प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा, जब एनसीआर क्षेत्र में शामिल अन्य राज्य भी इसी तरह के उपाय लागू करेंगे. यहां तक कि राजस्थान ने भी राज्य के उस हिस्से में इसी तरह का प्रतिबंध लगाया है, जो एनसीआर के दायरे में आता है. फिलहाल हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी वैसा ही प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं, जैसा कि दिल्ली ने लागू किया है.’’
सुनवाई के दौरान अदालत मित्र के तौर पर पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने प्रतिबंध पर दिल्ली सरकार के फैसले के बारे में शीर्ष अदालत को जानकारी दी. कोर्ट ने एनसीआर के राज्यों को जीआरएपी के चौथे चरण के तहत प्रदूषण विरोधी उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की टीम गठित करने का निर्देश दिया.
पीठ ने कहा, ‘हम एनसीआर के राज्यों को जीआरएपी-4 के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पुलिस और राजस्व अधिकारियों की टीम गठित करने का निर्देश देते हैं. हम कहते हैं कि इस टीम में शामिल सदस्य इस न्यायालय के अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. वे नियमित रूप से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अनुपालन और उल्लंघन की रिपोर्ट सौंपेंगे, ताकि सभी संबंधित पक्ष तत्काल कार्रवाई कर सकें.’’
Tags: Delhi, Firecracker Ban, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : December 20, 2024, 06:58 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed