तुषार की दलील पर SC का जवाब फिर केजरीवाल के वकील से जज ने पूछे 4 सवाल
तुषार की दलील पर SC का जवाब फिर केजरीवाल के वकील से जज ने पूछे 4 सवाल
Latest News on Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत की सुनवाई का विरोध किया. उन्होंने कहा कि उनके (केजरीवाल ) साथ आम आदमी की तरह बर्ताव हो. चुनाव में कैंपेन क्या ज्यादा जरूरी है? उन्होंने दलील दी कि देश की जेलों में पांच हजार नेता बंद होंगे.
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एक नोट दिया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल की इस दलील का खंडन किया कि जांच एजेंसी ने अनुमोदकों के बयानों को दबा दिया था.
आपको बता दें कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. मंगलवार को 2 बजे कोर्ट मुख्य मुद्दे (अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका) पर सुनवाई जारी रहेगी, जो करीब ढाई बजे तक चलेगी. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत की सुनवाई का विरोध किया. उन्होंने कहा कि उनके (केजरीवाल ) साथ आम आदमी की तरह बर्ताव हो. चुनाव में कैंपेन क्या ज्यादा जरूरी है? उन्होंने दलील दी कि देश की जेलों में पांच हजार नेता बंद होंगे.
केजरीवाल के खिलाफ ED की बड़ी दलील, कानून में ‘सबूत’ का जिक्र… SC के जज ने राजू को रोका, बोला- ….देखना होगा
इस पर सुप्रीम के जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इस केस को तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते हैं. नेशनल चुनाव हर पांच साल बाद आते हैं. ये कोई फसल नहीं है जो हर 6 महीने बाद बोई जाती हो. ये पूरी तरह अलग मामला है. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर एक किसान को अपने खेत की देखभाल करनी है और एक किराना दुकान के मालिक को अपनी दुकान पर जाना है. तो एक मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है. क्या हम राजनेताओं के एक वर्ग के लिए ए वर्ग के रूप में एक अपवाद बना रहे हैं? क्या चुनाव प्रचार उस व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होगा जो किराना दुकान चलाना चाहता है?
हम असाधारण परिस्थितियों में अंतरिम जमानत देते हैं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 समन, 6 महीने ये जांच एजेंसी के पास पेश नही हुए है वो भी हम रिकॉर्ड पर ले रहे है. जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम असाधारण परिस्थितियों में अंतरिम जमानत देते हैं. ये समय दोबारा नहीं आएगा. आदतन अपराधियों की बात अलग है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए अगर हम फैसला सुरक्षित रखते है वो हमें सुनना होगा, लेकिन ये भी देखना होगा की ये पीरियड वापस नहीं होगा. हम असाधारण मामले में अंतरिम जमानत देते रहे है् अरविंद कोई आदतन अपराधी नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी से पूछे चार सवाल
1- सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साधारण आदमी पर सीएम में फर्क नहीं कर सकते
2- आप 9 समन के बाद भी पेश नहीं हुए
3- आपकी भूमिका को लेकर ED ने बताया है
4- 5 हजार नेता जेल में हैं
केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी कर गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा था. 9 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और ईडी के पास ‘बहुत कम विकल्प’ बचे हैं, क्योंकि उन्होंने बार-बार समन जारी नहीं किए और जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया. यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Supreme Court, Tushar mehtaFIRST PUBLISHED : May 7, 2024, 14:30 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed