पहली बार कबकिसके बयान में केजरीवाल का नाम SC ने ED से पूछा सवाल मिला जवाब

Arvind kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट में एएसजी राजू ने बताया कि हम दिखा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की मांग की. जांच के शुरुआती चरण में अरविंद केजरीवाल पर ध्यान केंद्रित नहीं था. जांच एजेंसी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी. जांच आगे बढ़ी तो भूमिका स्पष्ट हो गई.

पहली बार कबकिसके बयान में केजरीवाल का नाम SC ने ED से पूछा सवाल मिला जवाब
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब कांड गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई. ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह जानने की कोशिश कि आखिर बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम पहली बार कब आया? इस पर ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी राजू ने बताया कि अरविंद केजरीवाल का नाम पहली बार बुची बाबू के बयान में आया था. सुप्रीम कोर्ट में एएसजी राजू ने बताया कि हम दिखा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की मांग की. जांच के शुरुआती चरण में अरविंद केजरीवाल पर ध्यान केंद्रित नहीं था. जांच एजेंसी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी. जांच आगे बढ़ी तो भूमिका स्पष्ट हो गई. अगर हम शुरू में ही केजरीवाल के बारे में पूछना शुरू कर देते तो इसे दुर्भावना कहा जाता. केस को समझने में समय लगता है. हम इसे रातोंरात नहीं डाल सकते. चीजों की पुष्टि होनी चाहिए. इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम पहली बार कब लिया गया? इसके जवाब में एएसजी राजू ने कहा कि 23.02.2023 को बुची बाबू के बयान में पहली बार आया. केजरीवाल ने 100 करोड़ की मांग की… ED ने SC में दी दलील, जज साहब बोले- मनीष सिसोदिया की फाइल दिखाओ एएसजी राजू की दलील इसके बाद एएसजी राजू ने कहा कि किसी को यह मानने की जरूरत नहीं है कि गवाह ने जो कुछ भी आईओ को बताया है, वो सब सही है. वह जांच एजेंसी को गुमराह कर सकता है. इसलिए जांच इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि हम पहले आरोपी तक जाएं, इसमें कई बाधाएं हो सकती हैं… अब कृपया एमएसआर का बयान देखें. इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि उस सब में जाने की जरूरत नहीं है. एकमात्र बात यह है कि क्या यह विश्वास करने के कारणों में दिया गया है. अदालत स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी. धारा 19 के तहत आपका आदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा, पूरक तर्क से नहीं. अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना का ED से सवाल- 100 करोड़ की रिश्वत 1100 करोड़ कैसे हो गई? जस्टिस खन्ना का राजू से सवाल इस पर राजू ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार और विश्वास करने के कारण एक जैसे हैं… इसके जवाब में जस्टिस खन्ना ने कहा कि नहीं मिस्टर राजू, वे अलग हैं. मगुंता रेड्डी को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया? न तो सीबीआई ने और न ही आपने. इस पर राजू ने कहा नहीं. जस्टिस खन्ना ने आगे कहा कि बुच्ची बाबू को किसने गिरफ्तार किया, तो राजू ने बताया सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा की वो चार आरोपियों के बयान, जो अरविंद के खिलाफ दिए गए थे, उनके नाम और तारीख के साथ हमें दे. इसके बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को ईडी की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से एक नोट दिया गया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल की इस दलील का विरोध किया कि जांच एजेंसी ने सरकारी गवाहों के बयानों को दबाया है. कोर्ट ने मांगी सिसोदिया की फाइल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को पेश करने को कहा. न्यायालय ने ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की केस फाइल भी मांगीं. अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध उनकी याचिका पर जवाब मांगा था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौ अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है और केजरीवाल के बार-बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं. Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : May 7, 2024, 12:22 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed