बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारितकेजरीवाल के वकील सिंघवी की कोर्ट में दलील
बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारितकेजरीवाल के वकील सिंघवी की कोर्ट में दलील
Abhishek Manu Singhvi News:अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि राघव मुंगटा को पिछले साल 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. मार्च 2023 में उनके पिता ने बयान दिया कि वो केजरीवाल से चैरिटबल लैंड को लेकर मिले थे. इस बयान में उन्होंने साफ कहा है कि यह मुलाकात आबकारी नीति को लेकर नहीं थी. पांच महीने राघव के जेल में रहने के बाद पिता MSR टूट गए और उन्होंने16-17 जुलाई को केजरीवाल के खिलाफ बयान दर्ज कराया.
नई दिल्ली. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी. सुप्रीम कोर्ट ने अभीषेक मनु सिंघवी से पूछा क्या कोई दस्तावेज है, जिसमें किस दस्तावेज पर भरोसा किया गया और किस पर नहीं तो इस पर वरिष्ठ वकील ने कहा कि नहीं. सिंघवी ने कोर्ट में इस केस में गवाहों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया. उन्होंने कहा कि मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को दबाव बनाया गया कि वह केजरीवाल के खिलाफ बयान दे ताकि इसके एवज में वो अपने बेटे राघव मुंगटा को जमानत दिला सके.
सिंघवी ने दलील दी कि राघव मुंगटा को पिछले साल 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. मार्च 2023 में उनके पिता ने बयान दिया कि वो केजरीवाल से चैरिटबल लैंड को लेकर मिले थे. इस बयान में उन्होंने साफ कहा है कि यह मुलाकात आबकारी नीति को लेकर नहीं थी. पांच महीने राघव के जेल में रहने के बाद पिता MSR टूट गए और उन्होंने16-17 जुलाई को केजरीवाल के खिलाफ बयान दर्ज कराया. इसके अगले ही दिन राघव को जमानत मिल गई. ED ने जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया. जिन बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, उनमें भी केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस तथ्य नहीं है. यह बयान सुनी सुनाई बातों पर आधारित है.
वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बार-बार समन जारी किये जाने के बावजूद ईडी के समक्ष उनके पेश नहीं होने पर सोमवार को सवाल उठाया. न्यायालय ने कहा कि क्या वह अपने बयान दर्ज नहीं किये जाने के आधार पर, आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं. मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किये जाने के बाद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं. वह यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कई सवाल पूछे और कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की. पीठ ने कहा कि क्या आप यह कहकर अपनी ही बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज नहीं किए गए ? आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किये जाने पर उपस्थित नहीं होते हैं और फिर कहते हैं कि यह दर्ज नहीं किया गया. न्यायालय ने पूछा कि यदि केजरीवाल समन पर उपस्थित नहीं होते हैं तो जांच अधिकारी क्या करेंगे. न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि यदि आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज नहीं कराते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि उनके बयान दर्ज नहीं किये गए.
सिंघवी ने कहा कि मेरा कहना है कि अन्य सामग्रियां भी मेरे अपराध को स्थापित नहीं करतीं. ईडी मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर आई थी. तो फिर ईडी मेरे घर पर धारा 50 के तहत मेरा बयान क्यों नहीं दर्ज कर सकती? पीएमएलए की धारा 50 ईडी अधिकारियों को समन जारी करने और दस्तावेज, सबूत तथा अन्य सामग्री पेश करने की शक्ति प्रदान करने से संबंधित है. पीठ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है.
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Tags: Abhishek Manu Singhvi, Arvind kejriwal, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : April 30, 2024, 15:11 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed