अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने क्या कहा

Rajiv Gandhi: सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों को रिहा करने के फैसले पर कांग्रेस ने एतराज किया है. कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आर.पी. रविचंद्रन को समय से पहले रिहा किये जाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह अस्वीकार्य और गलत है.

अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने क्या कहा
हाइलाइट्ससुप्रीम कोर्ट ने नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन को रिहा करने शुक्रवार को दिया था फैसलाजयराम रमेश ने कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने भारत की भावना के अनुरूप कदम नहीं उठायातमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान हुई थी राजीव की हत्या नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों को रिहा करने के फैसले पर कांग्रेस ने एतराज किया है. कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आर.पी. रविचंद्रन को समय से पहले रिहा किये जाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह अस्वीकार्य और गलत है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि देश की शीर्ष अदालत ने भारत की भावना के अनुरूप कदम नहीं उठाया. उन्होंने एक बयान में कहा, ‘पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को (समय-पूर्व) रिहा करने का उच्चतम न्यायालय का फैसला पूरी तरह अस्वीकार्य और त्रुटिपूर्ण है. कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से इसकी आलोचना करती है और इसे अरक्षणीय पाती है.’ रमेश ने यह भी कहा, ‘यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर भारत की भावना के अनुरूप कदम नहीं उठाया.’ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिया था फैसला सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आर. पी. रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को आदेश दिया था. दोनों ने समय-पूर्व रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की है, जिस पर राज्यपाल ने कार्रवाई नहीं की है. पीठ ने यह भी कहा कि दोषियों ने 3 दशक से अधिक समय तक जेल में बिताया है और जेल में उनका आचरण संतोषजनक था. राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एस नलिनी ने समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उसने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी शीघ्र रिहाई की याचिका खारिज कर दी गई थी. चुनावी रैली के दौरान हुई थी राजीव की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने राजीव गांधी पहुंचे थे. यहां वह लोगों से मिल रहे थे ठीक उसी वक्त आत्मघाती हमलाकर धनु ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी. सीबीआई की एसआईटी ने दावा किया था कि एजी पेरारिवलन इस मामले में लगातार मास्टरमाइंड शिवरासन के संपर्क में था. भाषा के इनपुट के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Congress, Jairam ramesh, Rajiv Gandhi, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 11, 2022, 16:32 IST