3 नए आपराधिक कानून आज से लागू CJI चंद्रचूड़ बोले- ‘अगर मैंने कुछ कहा…’
3 नए आपराधिक कानून आज से लागू CJI चंद्रचूड़ बोले- ‘अगर मैंने कुछ कहा…’
CJI DY Chandrachud: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाय चंद्रचूड से दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान देश में आज से लागू हुए तीन नए क्रिमिनल कानूनों के विषय में सवाल किया गया. सीजेआई इसपर कुछ भी बोलने से बचते दिखे.
हाइलाइट्स तीन नए आपराधिक कानून पिछले साल संसद में पास हुए थे. कुछ वर्गों के विरोध के बाद कानूनों को लागू नहीं किया गया था. एक जुलाई से नए कानूनों को देश में लागू कर दिया गया है.
नई दिल्ली. भारत में कानून व्यवस्था और लोगों को न्याय जुड़ाने में तेजी लाने से जुड़े तीन नए कानून मंगलवार से लागू हो गए हैं। नए कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए पुराने कानूनों की जगह लेंगे। तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर जारी बहस के बीच भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को इन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि इन कानूनों से उत्पन्न मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.
तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) एक जुलाई से पूरे देश में लागू हो गए और इन कानूनों ने क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया. हाल ही में नए कानूनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इसमें इन कानूनों में कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है.
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राजधानी में निचली अदालत की नई इमारतों के लिए कड़कड़डूमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी में शिलान्यास समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं. हो सकता है कि अन्य हाईकोर्ट में भी लंबित हों. इसलिए मुझे ऐसी किसी चीज पर नहीं बोलना चाहिए, जिसके अदालत के समक्ष आने की संभावना हो.’’
कार्यक्रम में अपने भाषण में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अदालतें केवल संविधान का पालन करती हैं और वादकारियों के अलावा किसी और की सेवा नहीं करती हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हमारी अदालतें केवल संप्रभु सत्ता का केंद्र नहीं हैं, बल्कि आवश्यक सार्वजनिक सेवा प्रदाता भी हैं.’’
Tags: DY Chandrachud, Supreme court of indiaFIRST PUBLISHED : July 2, 2024, 21:21 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed