इन लोगों को बिना गारंटी के कम ब्याज पर मिल रहा लोन लाभ लेने के लिए करें आवेदन

जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के उप आयुक्त एस.के.केशरवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के पारंपरिक स्थानीय शिल्पकारों एवं कारीगरों को सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारम्भ किया गया है.

इन लोगों को बिना गारंटी के कम ब्याज पर मिल रहा लोन लाभ लेने के लिए करें आवेदन
विकाश कुमार/ चित्रकूट :चित्रकूट में पारंपरिक स्थानीय शिल्पकारों एवं कारीगरों को सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना का शुभारंभ किया गया है. जिसमें अब चित्रकूट के भी कारीगर व शिल्पकार ऑनलाइन आवेदन करके भाग ले सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए उप आयुक्त उद्योग के द्वारा कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसका पालन करके शिल्पकार व कारीगर इस प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं. बता दें कि प्रशिक्षण में शामिल होने के बाद सरकार इनको बिना गारंटी के लोन भी देगी. अधिकारी ने दी जानकारी जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के उप आयुक्त एस.के.केशरवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के पारंपरिक स्थानीय शिल्पकारों एवं कारीगरों को सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारम्भ किया गया है. जिसके अन्तर्गत लाभार्थियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से ही किया जाना है. जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों का पंजीकरण पंचायतीराज विभाग के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों का पंजीकरण नगर विकास के माध्यम से किया जाना है. योजना में 18 ट्रेड हैं निर्धारित उन्होंने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि योजना में 18 ट्रेड निर्धारित किए हैं, जिसमें -बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा/टूलकिट निर्माता, मरम्मतकार, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, बुनकर, गुडिया/खिलौना निर्माता , नाई, माली, धोबी, दर्जी एवं मछली का जाल बुनने वाला. बताया कि लाभार्थियों का त्रिस्तरीय सत्यापन किया जाना है. पहले स्तर पर सत्यापन ग्रामीण लाभार्थियों के ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव तथा शहरी लाभार्थियों के लिए अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय द्वारा किया जाना है. दूसरे स्तर पर सत्यापन जिला क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जायेगा. तीसरे स्तर पर सत्यापन भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए बनायी गयी समिति द्वारा किया जायेगा. पांच दिवसीय होगा प्रशिक्षण अधिकारी ने बताया की चयनित लाभार्थियों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन द्वारा दिया जायेगा. प्रशिक्षण के दौरान ही लाभार्थियों को टूलकिट क्रय के लिए ई-बाउचर उपलब्ध कराया जायेगा. प्रशिक्षित लाभार्थियों को एक लाख रुपए बिना गारन्टर के 5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण की सुविधा उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा. उन्होंने लाभार्थियों के पात्रता के संबंध में बताया कि आवेदक जिला चित्रकूट का मूल निवासी होना चाहिए. वहीं आवेदक की आयु आवेदन की न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए.आवेदक पारम्परिक कारीगरी ट्रेड से जुड़ा होना चाहिए. शैक्षिक योग्यता पर नहीं है कोई बाध्यता बता दें  कि शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है. योजनान्तर्गत पात्रता के लिए जाति एक मात्र आधार नहीं होगा. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे, जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों. ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े  होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. इच्छुक आवेदक से जनसेवा केन्द्र के माध्यम से दिनांक 20 सितम्बर 2024 से https://pmvishwakarma.gov.in/ पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, चित्रकूट में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : August 19, 2024, 12:25 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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