क्या आपको है कटी पतंगें लूटने का बहुत शौक यहां कोशिश की तो सीधे जाएंगे थाने

Uttrayan Guidelines: अहमदाबाद पुलिस ने उत्तरायण के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाइनीज मांजा, तुक्कल और अन्य प्रतिबंधित सामग्री पर सख्त रोक लगाई है.

क्या आपको है कटी पतंगें लूटने का बहुत शौक  यहां कोशिश की तो सीधे जाएंगे थाने
अहमदाबाद: उत्तरायण का त्यौहार अब कुछ ही दिनों में आने वाला है. इस दौरान आम जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कई गतिविधियों पर रोक लगाई है. अगर कोई व्यक्ति चाइनीज मांजा, चाइनीज तुक्कल या अन्य प्रतिबंधित सामग्री खरीदता, बेचता, जमा करता या उपयोग करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिसूचना का पालन अनिवार्य बता दें कि अहमदाबाद सिटी के एसीपी नीरजकुमार बडगुजर ने कहा कि उत्तरायण के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है. इसे सभी नागरिकों को सख्ती से पालन करना होगा. इसमें शामिल हैं: -तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना जिससे जनता को परेशानी हो. -समाज या धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले भड़काऊ संदेशों के साथ पतंग उड़ाना. -चाइनीज लॉन्चर, चाइनीज तुक्कल, चाइनीज लैम्प्स, स्काई लैम्प्स का खरीदना, बेचना, जमा करना या उपयोग करना. -सिंथेटिक और हानिकारक धागों पर प्रतिबंध -किसी भी प्रकार के प्लास्टिक, सिंथेटिक धागे, जहरीले पदार्थ, लोहे के पाउडर, कांच या अन्य हानिकारक सामग्री, नायलॉन या चाइनीज मांजे के आयात, खरीद, बिक्री, संग्रहण और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे धागों का उपयोग करके पतंग उड़ाने वाले और सार्वजनिक सड़कों पर जानवरों को चारा बेचने या खिलाने वाले लोगों पर भी अपराध दर्ज किया जाएगा. कटी पतंग लूटने वालों पर भी कार्रवाई लंबे बांस, लोहे की छड़, रस्सी या अन्य उपकरणों के जरिए कटे हुए मांजे या पतंग को उठाने के लिए सार्वजनिक सड़कों पर दौड़ने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बिजली या टेलीफोन के तारों में फंसी पतंग या मांजे को हटाने के लिए लंबी लोहे की छड़ या बांस का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई होगी. पक्षियों की सुरक्षा के लिए निर्देश पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 बजे के बीच पतंग न उड़ाने की हिदायत दी गई है. साथ ही, सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों या खतरनाक छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाने से बचें. आरोपियों के स्केच कैसे बनाए जाते हैं? 700 केस सुलझाने वाले स्केच आर्टिस्ट से जानिए इसके बारे में सबकुछ कानूनी कार्रवाई के प्रावधान अधिसूचना का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसमें निम्नलिखित कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है: -पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 -पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 -वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 -भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 -गुजरात पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 131 और 117 – भारतीय सिविल सुरक्षा कोड 2023 की धारा 163 और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135. नियमों का पालन करें और उत्तरायण का आनंद सुरक्षित रूप से लें. Tags: Local18, Special ProjectFIRST PUBLISHED : December 20, 2024, 17:47 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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