राजस्थान ग्राम सेवा सहकारी समितियां: भर्ती और सेवा के नये नियम जारी अब अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी
राजस्थान ग्राम सेवा सहकारी समितियां: भर्ती और सेवा के नये नियम जारी अब अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी
राजस्थान ग्राम सेवा सहकारी समितियां में भर्ती के नियम बदले: राजस्थान सरकार ने ग्राम सेवा सहकारी समितियां (Rajasthan gram seva sahakari samitiyan) के व्यवस्थापकों के नये भर्ती और सेवा नियम-2022 जारी (Recruitment and Service Rules-2022 Released) कर दिये हैं. नये नियमों में सहकारी सेवाओं में अब अनुकंपा नियुक्तियों का भी प्रावधान किया गया है. पढ़ें नये नियमों में क्या-क्या बदलाव किया गया है.
हाइलाइट्सव्यवस्थापक पद के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाएगीनये नियमों में कर्मचारी को समय पर पदोन्नति और 9, 18 व 27 का लाभ मिलेगा
जयपुर. सहकारिता विभाग ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Rajasthan gram seva sahakari samitiyan) पैक्स एवं लैम्पस के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया और सेवा नियम-2022 जारी (Recruitment and Service Rules-2022 Released) कर दिये गये हैं. नए नियम वर्ष 2008 में जारी सेवा नियमों का स्थान लेंगे. नए नियमों में 10 जुलाई 2017 के बाद स्क्रीनिंग की व्यवस्था को समाप्त कर राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से परीक्षा का आयोजन कर व्यवस्थापकों की भर्ती की जाएगी. करीब 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक के पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे.
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि पहले के नियमों में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने से कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. अब नए नियमों में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है ताकि पीड़ित परिवार को संबल मिल सके. उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैकों में बैंकिंग सहायक के पद पर होने वाली भर्ती में 20 प्रतिशत पद व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं ताकि व्यवस्थापकों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनका अनुभव बैंकिंग में काम आए.
व्यवस्थापक भर्ती के लिये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी
सहकारिता मंत्री ने बताया कि व्यवस्थापकों की सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती के लिये योग्यता का मापदंड स्नातक रखा गया है. कृषि स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए डिग्रीधारक को वरीयता देकर परीक्षा में प्राप्त अंकों में 10 अंक बोनस के रूप में दिये जाएंगे. व्यवस्थापक के लिए कंम्प्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान अनिवार्य होगा. इसके लिए आवेदक के पास आरएससीआईटी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है. व्यवस्थापक पद के लिए सहकार भर्ती बोर्ड के की ओर से वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें सामान्य ज्ञान, क्वान्टीटेटिव एप्टीयूड, कम्प्यूटर, जनरल फाईनेंशियल अवेयरनेस, हिन्दी और अंग्रेजी के प्रश्न होंगे.
उपार्जित अवकाश बढ़ाकर 240 दिन किये
रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का उसी जिले का मूल निवासी होना जरूरी होगा जिस जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति में रिक्त पद पर नियुक्ति होनी है. उन्होंने बताया कि व्यवस्थापकों के लिए संचित उपार्जित अवकाश को 120 से बढ़ाकर अधिकतम 240 दिवस किया गया है. उन्होंने बताया कि 10 जुलाई 2017 से पूर्व नियुक्त व्यवस्थापक, सहायक व्यस्थापक का स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण किया जा रहा है. इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं.
समय पर पदोन्नति और 9, 18 व 27 का लाभ मिलेगा
यह स्क्रीनिंग केवल एक बार ही होगी. नए सेवा नियमों में स्क्रीनिंग को हटाकर परीक्षा से भर्ती की व्यवस्था की है. अग्रवाल ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति में सहायक के पद पर नियुक्ति संविदा के आधार पर विधि मान्य तरीके से की जाएगी. व्यवस्थापकोंको समय पर पदोन्नति तथा 9, 18 व 27 के सेवाकाल पर वेतन श्रृंखला का प्रावधान भी किया गया है. भर्ती के लिए विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है.
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Tags: Government jobs, Jaipur news, Job and career, Rajasthan newsFIRST PUBLISHED : August 04, 2022, 07:06 IST