राजस्थान: किसानों के साथ हो रही लूट खसोट पर लगेगी लगाम कृषि विभाग ने चलाया कार्रवाई का हंटर
राजस्थान: किसानों के साथ हो रही लूट खसोट पर लगेगी लगाम कृषि विभाग ने चलाया कार्रवाई का हंटर
Jaipur news: इस साल अच्छा मानसून रहने से रबी फसलों की बुवाई का क्षेत्र बढ़ने और अग्रिम बुवाई के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ी है. सरकार उर्वरक उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास कर रही है, इसी बीच कुछ आपूर्तिकर्ता कम्पनियों और उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया एवं डीएपी के साथ सल्फर, नैनो यूरिया, हरबीसाईड, पेस्टीसाईड, सूक्ष्म तत्व मिश्रण जैसे अन्य उत्पादों की टैगिंग कर बेचने की शिकायत मिली हैं.
हाइलाइट्सकृषि आयुक्त के यूरिया एवं डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग नहीं करने के निर्देशउर्वरक विक्रेता उपलब्ध उर्वरकों का स्टॉक मात्रा एवं मूल्य सूची प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें
जयपुर. रबी की फसल के लिए खाद (Fertilizer) विक्रेताओं द्वारा किसानों (Farmers) से की जा रही लूटखसाेट पर अब राज्य सरकार सख्त हो गई है. खाद विक्रेताओं के लिए अब किसानों को खाद के कट्टों के साथ अन्य कोई भी उत्पाद (production) बेचना महंगा पड़ सकता है. कृषि आयुक्त (Agriculture Commissioner) ने खाद के कट्टों के साथ कोई भी उत्पाद बेचने पर विभाग के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कृषि अधिकारी किसानों को एक या एक से अधिक खाद के कट्टे लेने पर अन्य वस्तुएं बेचने वाले खाद विक्रेताओं के खिलाफ स्टॉक जब्त करने और जुर्माना लगाने के साथ लाइसेंस निरस्त कर सकेंगे.
कृषि आयुक्त कानाराम ने कहा है की किसानों को दिया जाना वाला खाद एक सब्सिडी वाला उत्पाद है. खाद विक्रेताओं द्वारा खाद के कट्टे खरीदने पर इसके साथ कोई भी दूसरी वस्तु किसानों को बेचना गैर कानूनी है. दोषी पाए जाने वाले खाद विक्रेताओं पर नियमों के तहत कठोर कार्रवाई के प्रावधान है. इस संबंध में उर्वरक आपूर्ति कम्पनियों और विक्रेताओं को निर्देश देते हुए कृषि उप निदेशकों को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं.
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बुवाई का क्षेत्र बढ़ने से उर्वरकों की मांग ज्यादा
उन्होंने बताया कि इस साल रबी फसलों की बुवाई का क्षेत्र बढ़ने से उर्वरकों की मांग ज्यादा बढ़ी है. किसानों को मांग के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना जरूरी है, जिसके लिए राज्य सरकार के साथ साथ केन्द्र सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन कुछ कम्पनियों और उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया एवं डीएपी के साथ सल्फर, नैनो यूरिया, हरबीसाईड, पेस्टीसाईड, सूक्ष्म तत्व मिश्रण जैसे अन्य उत्पादों की टैगिंग कर बेचने की शिकायत मिली हैं. ऐसा करना एफसीओ, 1985 एवं उर्वरक संचलन आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है.
सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए
इस संबंध में केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय ने भी टैगिंग नहीं करने तथा टैगिंग करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. कृषि आयुक्त ने सभी उर्वरक आपूर्तिकर्ता कम्पनियों और विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वह यूरिया एवं डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग नहीं करें तथा सभी उर्वरक विक्रेता अपने पास उपलब्ध उर्वरकों का स्टॉक मात्रा एवं मूल्य सूची प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो एफसीओ, 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
भण्डार गृहों के निरीक्षण और निगरानी के निर्देश
कृषि आयुक्त कानाराम ने सभी उप निदेशक कृषि विपणन को अपने-अपने जिले में कार्यरत अधिकृत उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों एवं भण्डारगृहों का समय-समय पर निरीक्षण करते हुए सीजन के दौरान उर्वरकों की बिक्री पर निरन्तर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करने, कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं तथा बिना पीओएस मशीन के उर्वरक बेचने वालों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सूचना आयुक्तालय भिजवाने के निर्देश दिए हैं.
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Tags: Congress Government, Farmers, Fertilizer crisis, News 18, Rajasthan government, Rajasthan news in hindiFIRST PUBLISHED : November 19, 2022, 16:22 IST