अपने इशारे पर कस्‍टमर को नचा रही थी गूगल! अब देना होगा 23000 करोड़ का जुर्माना

Penalty on Google : दिग्‍गज टेक कंपनी गूगल के खिलाफ यूरोपीय यूनियन में मुसीबत कम नहीं हो रही है. कंपनी को एंटीट्रस्‍ट को लेकर दुनिया के सबसे बड़े जुर्माने में राहत नहीं मिली. अदालत ने भी कंपनी की अपील ठुकरा दी और अब 23 हजार करोड़ का जुर्माना भरना ही पड़ेगा.

अपने इशारे पर कस्‍टमर को नचा रही थी गूगल! अब देना होगा 23000 करोड़ का जुर्माना
हाइलाइट्स गूगल पर बाजार को प्रभावित करने का आरोप लगा था. ईयू ने कंपनी पर 23 हजार करोड़ का जुर्माना ठोका था. ईयू की अदालत से भी गूगल को कोई राहत नहीं मिली. नई दिल्‍ली. दुनिया की दिग्‍गज कंपनियों में शुमार और सबसे ज्‍यादा यूज किया जाने वाला सर्ज इंजन गूगल अब अपनी शानपट्टी की कीमत चुकाएगी. यूरोपीय यूनियन ने कंपनी पर भारी-भरकम जुर्माना ठोका है. इसके खिलाफ कंपनी ने अपील भी की थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली और अब जुर्माने की रकम चुकानी ही पड़ेगी. यूरोपीय संघ (EU) गूगल की पैरेंट कंपनी अल्‍फाबेट पर 2.7 अरब डॉलर (करीब 22,600 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया था. यह कार्रवाई साल 2017 में बाजार प्रतिस्‍पर्धा को प्रभावित करने के मामले में की गई थी. गूगल ने यूरोपीय संघ की इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत में गुहार लगाई थी. साल 2021 में निचली अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद कंपनी ने जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन (CJEU) में अपील की थी. गूगल को फिलहाल वहां से भी रिलीफ मिलती नहीं दिख रही है. आपको बता दें कि गूगल के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है. इससे पहले अमेरिकी चिप मेकर कंपनी इंटेल के खिलाफ साल 2009 में करीब 1 अरब यूरो का जुर्माना लगाया गया था, जबकि गूगल पर इसके मुकाबले दोगुने से भी ज्‍यादा का जुर्माना ठोका गया है. ये भी पढ़ें – चीन के कलेजा पर लौटेगा सांप, फॉक्‍सकॉन, पेगाट्रॉन के बाद जेबिल भारत में लगाएगी एक और फैक्‍टरी क्‍या बोली अदालत न्‍यूज एजेंसी रॉयटर के मुताबिक, CJEU के जजों ने अपने फैसले में दो टूक कहा कि यूरोपिय संघ का कानून बाजार में किसी को भी डामिनेंट करने से नहीं रोकता. बावजूद इसके गलत तरीके से यह पोजिशन प्राप्‍त करना पूरी तरह अस्‍वीकार्य है. ऐसे में पूरे बाजार पर इसका असर पड़ता है और ग्राहकों के साथ छोटे कारोबारियों को भी अपनी मर्जी से बाजार तक पहुंच बनाने में बाधा पैदा करता है. ‘यह सत्‍य और पारदर्शिता की जीत’ यूरोपियन यूनियन के एंटीट्रस्‍ट चीफ मार्गेट वेस्‍टेजर ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई है. उन्‍होंने कहा कि गूगल के खिलाफ यह फैसला डिजिटल जगत में पारदर्शिता की जीत है. यह फैसला साबित करता है कि गूगल अपनी मर्जी से शॉपिंग सर्विस को दिखाता है, जो यूजर और बाजार के अन्‍य कारोबारियों के लिए पहुंच लिमिटेड कर देता है. अब तक लगा 76 हजार करोड़ का जुर्माना आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपीय संघ ने अब तक गूगल पर कुल 9.09 अरब डॉलर (करीब 76 हजार करोड़ रुपये) का जुर्माना ठोका है. यह कार्रवाई पिछले एक दशक के दौरान की गई है. एंटीट्रस्‍ट मामले में मुकदमा हारने के बाद गूगल अब दो अन्‍य मामलों के फैसले प्रतीक्षा कर रही है. यह मामला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्‍टम और एडसेंस एडवरटाइजिंग सर्विस को लेकर चल रहा है. इतना ही नहीं गूगल को पिछले साल भी यूरोपीय यूनियन में एंटीट्रस्‍ट मामले में दोषी ठहराया गया था और आयोग ने कंपनी पर जुर्माना ठोका है. फिलहाल इसका अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है. Tags: Business news, European union, Google, Google payFIRST PUBLISHED : September 11, 2024, 15:15 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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