आयकर विभाग की चेतावनी! 31 मई तक पूरा करें काम नहीं तो भरें दोगुना टैक्स
Income Tax Alert! आयकर विभाग ने करदाताओं को पैसे बचाने का आखिरी मौका दिया है. विभाग ने कहा है कि अगर 31 मई तक इस जरूरी काम नहीं निपटाया तो दोगुना टैक्स काटा जाएगा. इससे बचने के लिए सभी करदाता अनिवार्य रूप से यह काम पूरा कर लें.
बैंकों को भी जारी किया निर्देश
आईटी विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा है. विभाग ने कहा, ‘एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है. सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचें.’
क्या होता है एसएफटी
आयकर विभाग एसएफटी के जरिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन पर नजर रखता है. रिपोर्टिंग संस्थाओं विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों का कर अधिकारियों के समक्ष एसएफटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है. एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर प्रत्येक ‘डिफ़ॉल्ट’ दिन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. एसएफटी दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है.
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