सरकार को दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ऑडिट करना चाहिएः संसदीय समिति
सरकार को दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ऑडिट करना चाहिएः संसदीय समिति
संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से कहा है कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी से होने वाले मौतों की जांच करे ताकि पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल सके.
हाइलाइट्ससंसदीय स्थायी समिति ने सरकार से कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों की जांच करे.संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि वह सरकार के रवैये से निराश है.कोरोना काल की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कई मामले देखे गए थे.
नई दिल्ली. संसदीय स्थायी समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर बनाई गई एक रिपोर्ट में सिफारिश की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड की मौतों की जांच करे और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा सुनिश्चित करे. सपा सदस्य राम गोपाल यादव ने कहा, “समिति सरकार की इस पूरी तरह से अनदेखी से निराश है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को विशेष रूप से कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की संख्या की जांच करने की जोरदार सिफारिश करती है.” समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, “मंत्रालय को राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों का ऑडिट करना चाहिए”.
समिति ने कहा कि वह सरकारी एजेंसियों से अधिक पारदर्शिता और अधिक जवाबदेही की अपेक्षा करती है. मंत्रालय को ऑक्सीजन से प्रभावित कोविड मौतों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए. इससे पहले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु की पुष्टि पर अनुरोध किया था. इसके बाद प्रतक्रिया के तौर पर 20 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों ने बताया कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी से कोई कोई मौत नहीं हुई थी.
अब, समिति ने अपने अवलोकन में कहा है कि मंत्रालय को राज्यों के साथ समन्वय करना चाहिए और अवश्य ही ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का ऑडिट करें. समिति ने कहा है, “मरीजों के परिवारों द्वारा ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाने और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कतारों में प्रतीक्षा करने के कई उदाहरण थे. मीडिया ने अस्पतालों में ऑक्सीजन से बाहर चलने और हताश अपील करने की कहानियों को चलाया. अप्रैल, 2021 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेडिकल ऑक्सीजन के वितरण में कथित कुप्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. उच्च न्यायालय ने मई, 2021 में केंद्र सरकार को ऑक्सीजन के अप्रयुक्त टैंकरों को उन राज्यों से दिल्ली की ओर मोड़ने के लिए भी कहा, जहां कोविड -19 की स्थिति में सुधार हो रहा था.”
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Tags: Coronavirus, Ministry of Health and Family Welfare, Parliamentary committeeFIRST PUBLISHED : September 13, 2022, 02:11 IST