नियमों के मुताबिक हुई गिरफ्तारीझारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम सोरेन को झटका
नियमों के मुताबिक हुई गिरफ्तारीझारखंड हाईकोर्ट से पूर्व सीएम सोरेन को झटका
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक हुई है. हाईकोर्ट ने सोरेन को कोई राहत न देते हुए उनकी ओर से दायर याचिका को खारिज कर दी.
हाइलाइट्स झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका खारिज की. ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज. झारखंड हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को अपना आदेश रख लिया था सुरक्षित.
रांची. झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली. झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल दो अलग-अलग याचिका पर अपना फैसला सुनाया. इसमें हेमंत सोरेन की ओर से गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने को लेकर क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर फैसला 28 फरवरी को सुरक्षित रख लिया गया था. उस पर भी शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आया. वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से प्रोविजनल बेल की मांग पर भी झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला शुक्रवार को सुना दिया.
शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देते हुए उनकी क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी करने के बाद 28 फरवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल हेमंत सोरेन की ओर से इस याचिका में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी गई थी। प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड गलत है और ईडी की ओर से जो उन पर आरोप लगाए गए हैं वह मनी लांड्रिंग के नहीं है। हालांकि इस मामले में हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली।
वहीं शुक्रवार को हेमंत सोरेन की प्रोविजनल बेल की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने हालांकि याचिका को खारिज कर दिया लेकिन हेमंत सोरेन को उनके चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए 6 मई को छूट जरूर दे दी। आदेशानुसार हेमंत सोरेन 6 मई को अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में पुलिस कस्टडी में ही शामिल होंगे और श्राद्ध कर्म में शामिल होने के बाद पुलिस कस्टडी में ही वापस होटवार जेल लौट जाएंगे। इस दौरान हेमंत सोरेन को मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करने का आदेश दिया गया है।
दरअसल हेमंत सोरेन के चाचा के पिछले दिनों निधन हो गया था जिसको लेकर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट से प्रोविजनल बेल मांगी थी। लेकिन कोर्ट में याचिका को खारिज जरूर कर दिया लेकिन उन्हें 6 मई को श्राद्ध कर्म में शामिल होने की अनुमति जरूर दे दी। अब हेमंत सोरेन 6 मई को रामगढ़ के नेमरा में चाचा के श्राद्ध कर्म शामिल हो सकेंगे।
FIRST PUBLISHED : May 3, 2024, 12:51 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed