नई दिल्ली: एल्डरमैन को नियुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) में 10 ‘एल्डरमैन’ को मनोनीत करने के उपराज्यपाल के फैसले पर मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 ‘एल्डरमैन’ को मनोनीत करने के लिए उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, ना कि कार्यकारी शक्ति.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi LGFIRST PUBLISHED : August 5, 2024, 10:51 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed