SC में केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई क्या है केस जिसमें मान चुके हैं गलती

Arvind Kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आज यानी सोमवार को सुनवाई करने वाला है, जिसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

SC में केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई क्या है केस जिसमें मान चुके हैं गलती
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई है. हालांकि, यह सुनवाई दिल्ली शराब घोटाला मामला से अलग है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर आज यानी सोमवार को सुनवाई करने वाला है, जिसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई कर सकती है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करके उन्होंने ‘गलती की’. सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह इस मामले में शिकायतकर्ता को माफीनामा देना चाहते हैं. अरविंद केदरीवाल ने मानी गलती इस पर अरविंद केजरीवाल ने 26 फरवरी को शीर्ष अदालत से कहा था कि उन्होंने भाजपा आईटी प्रकोष्ठ से संबंधित, यूट्यूबर राठी द्वारा प्रसारित कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है. शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ या इंस्टाग्राम पर माफी मांग सकते हैं. शीर्ष अदालत ने 26 फरवरी को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना शिकायतकर्ता से पूछा था कि याचिकाकर्ता द्वारा यह स्वीकार करने के बाद कि यह एक गलती थी, क्या वह इस मामले को बंद करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर लगाई रोक पिछली सुनवाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था, ‘मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने रिट्वीट करके गलती की.’ शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से अगले आदेश तक CM केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा था. उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के 2019 के आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा था कि जब कोई सार्वजनिक हस्ती मानहानिकारक पोस्ट ट्वीट करती है, तो इसका प्रभाव कहीं अधिक होता है. Tags: Arvind kejriwal, CM Arvind Kejriwal, Delhi CM Arvind KejriwalFIRST PUBLISHED : May 13, 2024, 07:18 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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