पार्टियों पर धार्मिक नामों प्रतीकों के दुरुपयोग का आरोप सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब
पार्टियों पर धार्मिक नामों प्रतीकों के दुरुपयोग का आरोप सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब
Big News: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. दरअसल, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि राजनीतिक पार्टियां धार्मिक नामों और प्रतीकों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों पर धार्मिक नामों और प्रतीकों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करे.
हाइलाइट्सराजनीतिक पार्टियों पर धार्मिक नामों-प्रतीकों गलत इस्तेमाल का आरोपSC ने निर्वाचन आयोग से इससे संबंधित याचिका पर जवाब देने को कहाइस संबंध में न्यायालय ने सितंबर में निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों पर धार्मिक नामों और प्रतीकों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करे. निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.
न्यायालय ने वकील के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मामले को 25 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. शीर्ष अदालत सैयद वसीम रिजवी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इसमें कहा गया है कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है. न्यायालय ने सितंबर में निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था.
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Tags: National News, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 14, 2022, 22:16 IST