यह कैसे संभव हो सकता है तुषार मेहता के सवाल का अभिषेक सिंघवी ने दिया जवाब

Delhi Liquor Scam: मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्‍ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है. जस्टिस संजीव खन्‍ना और जस्टिस दीपांकर दत्‍ता की पीठ सुनवाई कर रही है.

यह कैसे संभव हो सकता है तुषार मेहता के सवाल का अभिषेक सिंघवी ने दिया जवाब
नई दिल्‍ली. दिल्‍ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं. सीएम केजरीवाल ने ED द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. शीर्ष अदालत में इसपर सुनवाई चल रही है. ED की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए. वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे. इस दौरान SG तुषार मेहता ने कुछ सवाल उठाए जिसका सिंघवी ने सीधे और सपाट लहजे में जवाब दिया. सीए अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस संजीव खन्‍ना और जस्टिस दीपांकर दत्‍ता की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है. एसजी तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत में बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि मीलॉर्ड यह कैसे हो सकता है? दरअसल, मुख्‍यमंत्री ने अपने पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वे झाड़ू का बटन दबाएं, ताकि उन्‍हें 2 जून को सरेंडर न करना पड़े. ईडी की तरफ से दलील रख रहे तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में वह ऐसा कैसे कह सकते हैं? तुषार मेहता ने केजरीवाल के बयान का हवाला देते हुए कोर्ट में दलील दी, ‘वे कहते हैं कि मुझे 20 दिन में वापस जेल जाना है. यदि आप (मतदाता) झाड़ू (आम आदमी पार्टी का चुनाव चिह्न) को वोट करेंगे तो 2 जून को मैं जेल वापस नहीं जाऊंगा. यह कैसे हो सकता है?’ ‘हमारे पास ऐसे फैक्‍ट्स, जो कोर्ट को हिला कर रख देगा’, अभिषेक मनु सिंघवी की दलील, सुप्रीम कोर्ट का सपाट जवाब अभिषेक मनु सिंघवी का जवाब सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से उठाए गए सवाल का दो टूक जवाब दिया. सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा, ‘अंतरिम जमानत को लेकर शीर्ष मंत्रियों द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्‍पणियों के विरोध में वे भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सकते हैं.’ तुषार मेहता के आरोपों पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी मुख्‍यमंत्री के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित बातें पेश करने की कोशिश कर रही है. अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसपर फिलहाल शीर्ष अदालत की स्‍पेशल बेंच सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या कहा? SG तुषार मेहता की ओर से उठाए गए सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्‍पणी की. पीठ में शामिल जस्टिस संजीव खन्‍ना ने कहा, ‘हमारा आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है. यह कानून के के शासन से शासित है. हमने खासतौर पर कहा कि हम किसी के लिए अपवाद पेश नहीं कर रहे हैं. हमें लगा कि यह (केजरीवाल को अंतरिम जमानत) न्‍यायोचित है, ऐसे में हमने आदेश दिया. कृपया हमें कानूनी और विध‍ि सम्‍मत दलीलों और बहस तक ही सीमित रहने दें.’ इस पर तुषार मेहता ने कहा कि मुख्‍यमंत्री को ऐसी टिप्‍पणियां नहीं करनी चाहिए थीं. मैंने उनकी टिप्‍पणी पर आपत्ति जताई…बस. Tags: CM Arvind Kejriwal, Supreme Court, Tushar mehtaFIRST PUBLISHED : May 18, 2024, 07:26 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed