महाराष्ट्र संकट: बागी नेता शिंदे के वकीलों ने क्यों सुप्रीम कोर्ट में कल ही फ्लोर टेस्ट पर दिया जोर जानें उनकी दलीलें
महाराष्ट्र संकट: बागी नेता शिंदे के वकीलों ने क्यों सुप्रीम कोर्ट में कल ही फ्लोर टेस्ट पर दिया जोर जानें उनकी दलीलें
Maharashtra crisis in Supreme court: सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के वकील एन के कौल ने अपनी दलील में कहा, सीएम का फ्लोर टेस्ट के प्रति अनिच्छा से पहली नजर में यही लगता है कि उन्होंने सदन में अपना बहुमत खो दिया है.
नई दिल्ली. महाराष्ट्र में जारी जबर्दस्त सियासी घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए सुनवाई हो रही है कि कल राज्यपाल द्वारा दिए गए फ्लोर टेस्ट का आदेश वैध है या अवैध. इस सुनवाई के दौरान शिवसेना की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए जबकि शिवसेना के बागी नेता की ओर से वरिष्ठ वकील एन के कौल और मनिंदर सिंह पेश हुए. एन के कौल ने अपनी दलील में कहा, फ्लोर टेस्ट राज्यपाल के विवेक का क्षेत्र है. जब तक यह न मान लिया जाए कि राज्यपाल का निर्णय तर्कहीन और घोर दुर्भावनापूर्ण है, तब तक इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता.
अयोग्यता की कार्यवाही का फ्लोर टेस्ट पर असर नहीं
उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिस क्षण कोई मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट को लेकर अनिच्छा जाहिर करता है, उसी क्षण पहली नजर में इस विचार को जन्म देता है कि मुख्यमंत्री सदन में अपना विश्वास खो चुका है. कौल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अयोग्यता की कार्यवाही का फ्लोर टेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है.
कौल ने कहा, फ्लोर टेस्ट का जो मूल उद्येश्य है, वह राजनीतिक जवाबदेही और राजनीतिक शुचिता को बरकरार रखना है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है.
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Tags: BJP, Congress, Eknath Shinde, Maharashtra, NCP, Shivsena, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : June 29, 2022, 20:33 IST