मेडिक्लेम और एक्सीडेंट क्लेम में फंसा कोर्ट फिर SC ने फैसले ने सुलझाई गुत्थी
मेडिक्लेम और एक्सीडेंट क्लेम में फंसा कोर्ट फिर SC ने फैसले ने सुलझाई गुत्थी
Bombay High Court News: बॉम्बे हाईकोर्ट की तीन जजों की पीठ ने कहा कि दुर्घटना पीड़ित को मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत मिली राशि को एक्सीडेंट कंपनसेशन से नहीं काटा जा सकता.