हिंदू दीये जलाएं तो हमारे हक खतरे में’ दरगाह का तर्क HC का ऐतिहासिक फैसला
मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपस्थंभ पर कार्तिगई दीपम (रोशनी का हिंदू पर्व) जलाने से सिकंदर बादशाह दरगाह के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे. न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने 1920 के प्रिवी काउंसिल के फैसले का हवाला देते हुए पाया कि दीपस्थंभ हिंदू मंदिर की संपत्ति है न कि दरगाह प्रबंधन के अधीन. कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को तुरंत दीप जलाने का निर्देश दिया और पुलिस को इसका पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया.