हिमाचल भवन की नीलामी के बाद HPTDC के 18 होटलों को बंद करने का आदेश
हिमाचल भवन की नीलामी के बाद HPTDC के 18 होटलों को बंद करने का आदेश
Himachal News : हिमाचल भवन की नीलामी के बाद राज्य सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है. हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश हैं. जस्टिस अजय मोहन गोयल ने HPTDC के एमडी को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है.
शिमला. हिमाचल हाईकोर्ट ने घाटे में चल रहे प्रदेश पर्यटन निगम के 56 में से 18 होटलों को तुंरत प्रभाव से बंद करने के आदेश दे दिए हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि इन निर्देशों की अनुपालना करना पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होंगी. कोर्ट ने कहा कि इन होटलों को साफ-सुधरा रखने के लिए जो स्टाफ जरूरी हो, वही इनमें रखा जाए. बाकी स्टाफ को अन्य होटलों को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि जहां स्टाफ की कमी है, वहां भरपाई हो पाए. बीते रोज प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी का अप फ्रंट मनी न लौटाने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच कर दिया था. कंपनी को उसे नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की छूट दे दी थी.
हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अजय मोहन गोयल ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पर्यटन निगम की ओर से इन ‘सफेद हाथियों’ को चलाए रखने के लिए जनता के संसाधनों को नष्ट न किया जाए, इसलिए इन 18 होटलों को तुरंत प्रभाव यानी 25 नंवबर से बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
Tags: Himachal news, Shimla NewsFIRST PUBLISHED : November 19, 2024, 21:56 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed