मायके से नहीं लौट रही थी पत्नी जज से वाइफ ने जो कहा सभी रह गए हैरान
मायके से नहीं लौट रही थी पत्नी जज से वाइफ ने जो कहा सभी रह गए हैरान
पति पेशे से फ्रेंच टीचर है. उसने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया. उसने जज साहब को बताया कि उसकी पत्नी को उसी के घर वालों ने किडनैप किया हुआ है. बताया गया कि दोनों की शादी रजिस्टर्ड है. फिर भी वो चाहकर भी अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पा रहा. जिसके बाद बेंच ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया.
हाइलाइट्स पति ने कोर्ट में पत्नी के पेरेंट्स के खिलाफ यह याचिका लगाई थी. दोनों की शादी इसी साल रजिस्टर्ड हुई थी. पति का कहना था कि पत्नी को किडनैप करके रखा गया है.
चेन्नई. मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक टीचर ने याचिका लगाई. फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले इस टीचर ने कोर्ट को बताया कि उसकी वाइफ को किडनैप करके रखा गया है. वाइफ को उसके माता-पिता बंधक बनाकर रखते हैं. अपील की गई कि उसकी मैरिड लाइफ को बचा लीजिए. बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला को कोर्ट रूम में बुलाया. उससे पूछा गया कि क्या घर वालों ने पति से अलग कर उसे घर में बंधक बनाकर रखा है. महिला ने जो जवाब दिया, उसके बाद बेंच ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया और तुरंत इस शादी को रद्दा करने का फरमान सुना दिया.
दरअसल, 20 साल की इस महिला ने जज को बताया कि उसे इस रिश्ते में मजबूर किया गया था और वह अब पति के साथ उसकी पत्नी के रूप में नहीं रहना चाहती. न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी शिवगनम की बेंच के सामने पुदुचेरी के रहने वाले शख्स ने यह याचिका लगाई थी. महिला ने अदालत के समन का जवाब दिया और बेंच को बताया कि हालांकि इस साल की शुरुआत में पुदुचेरी में उसकी शादी रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन उसने अपने फ्रेंच शिक्षक पति को स्वीकार नहीं किया है. महिला ने कहा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने माता-पिता के साथ रहना चाहती है.
जिसके बाद पति ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वह अपनी पत्नी को वापस लाने पर जोर नहीं देगा. सभी पक्षों की बात सुनने के बाद बेंच ने कहा, “चूंकि याचिकाकर्ता इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और इसे शांति से सुलझाना चाहता है. लिहाजा हमने महिला को उसके माता-पिता के साथ जाने की अनुमति दी है. पक्षकार इस आदेश को पुदुचेरी के विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि शादी को रद्द किया जा सके.”
Tags: Husband Wife Dispute, Madras high courtFIRST PUBLISHED : October 31, 2024, 11:52 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed