31 साल का रिश्‍ता… ना पत्‍नी बनाया-ना ही शादी करने दी HC का बुजुर्ग पर फैसला

महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि बिजनेसमैन ने उसे शादी करने का वादा किया था. 1993 में उसके गले में मंगलसूत्र डाला और कहा कि वह उसकी दूसरी पत्नी है. महिला ने उनके खिलाफ 2017 में रेप का मुकदमा दर्ज कराया था. अब इस मामले में कोर्ट का डिसीजन आया है.

31 साल का रिश्‍ता… ना पत्‍नी बनाया-ना ही शादी करने दी HC का बुजुर्ग पर फैसला
हाइलाइट्स 31 साल तक महिला-पुरुष के बीच संबंध रहे. बिजनेसमैन पर महिला ने रेप का गंभीर आरोप लगाया. अब इस मामले में बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. मुंबई. पहले से शादीशुदा बिजनेसमैन के संपर्क में मुंबई की एक महिला आई. दोनों के बीच 31 साल लंबा रिश्‍ता रहा. इस दौरान इस बिजनेसमैन ने ना तो महिला को शादी करने दी और ना ही उसे अपनी पत्‍नी का दर्जा किया. महिला ने साल 2017 में अब 73 साल के हो चुके इस बुजुर्ग बिजनेसमैन के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया. बम्‍बई हाईकोर्ट ने इस मामले में बुजुर्ग को बरी कर दिया है. जस्टिस ए एस गडकरी और नीला गोखले की बेंच ने कहा कि यह रिश्ता सहमति से बना था. एफआईआर की सामग्री साफ तौर से सहमति से बने रिश्ते की ओर इशारा करती है”. एफआईआर 2018 में दर्ज की गई थी और देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. दोनों पक्ष 31 साल से यौन संबंध बना रहे थे. शिकायतकर्ता ने कभी भी रिश्ते पर अपनी कथित आपत्ति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा. संबंधों में खटास आने के बाद मुकदमा… हाईकोर्ट ने कहा, “यह दोनों पक्षों के बीच संबंधों में खटास आने और उसके बाद महिला  द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का एक क्लासिक उदाहरण है.” मामले के अनुसार, महिला 1987 में पुरुष की कंपनी में शामिल हुई थी. उस समय, आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए. इसके बाद जुलाई 1987 से 2017 के बीच 30 साल तक आरोपी ने कल्याण, भिवंडी और अन्य जगहों के कई होटलों में उसके साथ बलात्कार किया. किसी और से शादी करने नहीं दूंगा… महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि बिजनेसमैन ने उसे शादी करने का वादा किया था. 1993 में उसके गले में मंगलसूत्र डाला और कहा कि वह उसकी दूसरी पत्नी है. उसने यह भी कहा कि वह उसे किसी और से शादी करने की अनुमति नहीं देगा. उसने दावा किया कि 1996 में आरोपी को दिल का दौरा पड़ा, इसलिए उसने कंपनी की देखभाल की. हालांकि, सितंबर 2017 में महिला की मां को कैंसर हो गया और उसे अपनी नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ी. जब वह फिर से नौकरी पर लौटी, तो उसने पाया कि ऑफिस का गेट उसके लिए बंद था. यह भी पढ़ें:- दिल्‍ली के माउंट भलस्‍वा, माउंट ओखला… MCD पर जमकर बरसी स्‍वाति मालीवाल, जया बच्‍चन में भी दिया साथ! बंद कर दिए ऑफिस के दरवाजे… महिला ने जब एक बार फिर बिजनेसमैन से संपर्क किया, तो उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और बैंकिंग, इनकम टैक्‍स, मेडिकल शॉप से ​​संबंधित एक समझौते और सोने के मंगलसूत्र से संबंधित दस्तावेज भी नहीं सौंपे. उसने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया. हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि एफआईआर से ही पता चलता है कि महिला को पता था कि आरोपी शादीशुदा है और इस जानकारी के बावजूद वह शादी के बारे में उसके आश्वासन पर भरोसा करती रही. कानूनन दो शादी संभव नहीं… बेंच ने कहा, “वह इतनी वयस्क है कि उसे पता है कि कानून दूसरी शादी की मनाही करता है और शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने और फिर उससे शादी करने का वादा किया था. वैसे भी, यह महिला की ओर से पूरी तरह से इच्छाधारी सोच होगी कि आरोपी अपनी मौजूदा पत्नी को तलाक देने के बाद उससे शादी करेगा. पिछले 31 वर्षों में, महिला के पास अलग होने और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के कई अवसर थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. “ Tags: Bombay high court, Mumbai News, Rape CaseFIRST PUBLISHED : August 1, 2024, 19:55 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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