OYO होटल में लड़की ने बुक करवाया कमरा हुआ कुछ ऐसा कि लग गई 16 लाख की लॉटरी!

OYO होटल में बुकिंग कैंसिल होने के बाद युवती ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसे मुआवजे में भारी रकम मिली है.

OYO होटल में लड़की ने बुक करवाया कमरा हुआ कुछ ऐसा कि लग गई 16 लाख की लॉटरी!
तकनीक की दुनिया ने कार-होटल की बुकिंग यानी हर चीज को बेहद आसान कर दिया है. अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो स्मार्टफोन से घर बैठे आसानी से डेस्टिनेशन के लिए होटल की प्री-बूकिंग करवा सकते हैं. कुछ ऐसा ही एक लड़की ने किया. उस लड़की ने OYO होटल में एक कमरा बुक करवाया था. लेकिन, इस बुकिंग में मानो उसको कोई लॉटरी लग गई. यह लॉटरी एक दो लाख नहीं बल्कि पूरे 16 लाख रुपये की है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं चेन्नई की एक घटना की. एक लड़की ने OYO होटल में एक कमरा बुक करवाया था. लेकिन, उसकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई. इस कारण लड़की बहुत परेशान हुई. यहां तक कि बुकिंग कैंसिल होने की वजह से उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई. वह तनाव में आ गई. इसके बाद लड़की ने OYO होटल के खिलाफ थूतुकुड्डी के जिला उपभोक्ता अदालत में OYO के संस्थापक रितेश अग्रवाल और चेन्नई के गेस्ट हाउस पर एक साथ केस कर दिया. उसने इसके लिए 16 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की. गेस्ट हाउस ने कैंसिल की बुकिंग यह घटना 2022 की है. लड़की उस वक्त पढ़ाई करती थी. उसने यह बुकिंग खुद और अपनी छोटी बहन के लिए की थी. उसकी छोटी बहन ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट देने चेन्नई आई थी. लेकिन, जब वह गेस्ट हाउस पहुंची तो उसे बताया गया कि उसकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है. युवती के पास इस गेस्ट हाउस में ऑन लाइन बुकिंग की रिसिप्ट भी थी. लेकिन, गेस्ट हाउस ने युवती और उसकी बहन के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए. फिर उसे काफी अधिक पैसे देकर एक दूसरे गेस्ट हाउस में एक रूम बुक करवानी पड़ी. इस कारण इन दोनों लड़कियों को भारी परेशानी हुई. अपनी याचिका में लड़की ने कहा कि गेस्ट हाउस और OYO की इस गड़बड़ी की वजह से उसकी बहन को मानसिक परेशानी हुई और उसका पेपर भी खराब हो गया. इस कारण उसे प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला और उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया. 16 लाख रुपये का मुआवजा युवती ने अपनी याचिका में लिखा कि उसे 6797 रुपये बुकिंग और ट्रैवल खर्च, बहन की 1.23 लाख रुपये की कोर्स फीस, तनाव-परेशान के लिए 10 लाख, मानसिक चोट के बदले 5 लाख रुपये और 10 हजार रुपये लीगल फीस की मांग की. फिर याचिका पर फैसला सुनाते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि OYO होटल की लापरवाही की वजह से याचिकाकर्ता की बहन की कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया. इस कारण उसे 16 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा. हालांकि पूरी सुनवाई के दौरान न ही OYO होटल की ओर से और न ही गेस्ट हाउस की ओर कोई प्रतिनिधि उपस्थिति हुआ. Tags: Chennai newsFIRST PUBLISHED : September 5, 2024, 21:56 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed