जानते हैं दिल्ली मेट्रो में शराब की कितनी बोतल ले जा सकते हैं अपने साथ!
जानते हैं दिल्ली मेट्रो में शराब की कितनी बोतल ले जा सकते हैं अपने साथ!
दिल्ली मेट्रो में एक यात्री अपने साथ शराब की दो बोतलें लेकर यात्रा कर सकता था, लेकिन इस नियम के खिलाफ दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने डीएमआरसी को नोटिस भेजा था. इससे पहले, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो ट्रेन में शराब ले जाने पर रोक थी.
Delhi Metro Liquor Rules: दिल्ली मेट्रो ट्रेन में आप शराब ले जाते सकते हैं. यह खबर शराब के शौकीनों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है, लेकिन खुश होने से पहले खबर पूरी पढ़ लें और जान लें कि मेट्रो में सफर करते समय आप अपने साथ शराब की कितनी बोतल रख सकते हैं. क्योंकि तय नियम से ज्यादा शराब की बोतल पाई जाने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
दिल्ली मेट्रो रेल निगम -डीएमआरसी ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे.
मेट्रो ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- दिल्ली-एनसीआर में चलती हैं, जो दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जैसे शहरों को भी जोड़ती हैं.
डीएमआरसी ने पिछले साल जून में मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है.
डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हमें जो भी अधिकृत किया है, उसकी अनुमति है. मेट्रो में भी उसी राज्य के आबकारी नियम लागू होते हैं, जहां से होकर ट्रेन गुजर रही है.
आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि आबकारी अधिनियम के अनुसार रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है. मेट्रो ट्रेन दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती हैं और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन होगा.
डीएमआरसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा कि हम एक या दो बोतलों की संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं. चूंकि हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काम कर रहे हैं और राज्य का जो भी आबकारी कानून है, वह लागू होगा.
डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सीमा पार परिवहन के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों का पालन करें.
अगर कोई यात्री दिल्ली से शराब की दो बोतलें लेकर ट्रेन में चढ़ता है और उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उस राज्य के आबकारी नियमों के मुताबिक उसके पास दो बोतलें हैं. इसलिए अगर शराब की सिर्फ एक बोतल की अनुमति है तो उसे सिर्फ एक ही बोतल लेकर चलना चाहिए.
Tags: Delhi Metro, Delhi news, Liquor storeFIRST PUBLISHED : July 17, 2024, 20:24 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed