मंत्री सत्‍येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल से मांगा जवाब कल होगी सुनवाई

दिल्‍ली सरकार के मंत्री सत्‍येंद्र जैन (Satyendra jain) की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट की एक विशेष अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि सत्‍येंद्र जैन के भोजन और स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत कराया जाए. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने इस मामले को कल (बुधवार) के लिए सूचीबद्ध किया है.

मंत्री सत्‍येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल से मांगा जवाब कल होगी सुनवाई
हाइलाइट्समंत्री सत्‍येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने की सुनवाई तिहाड़ जेल प्रशासन को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब मंत्री की याचिका को लेकर बुधवार को भी होगी सुनवाई नई दिल्ली. जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra jain) की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) प्रशासन से जवाब मांगा है. इस याचिका में सत्‍येंद्र जैन ने उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने और आवेदक की तत्काल चिकित्सा जांच कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. सत्‍येंद्र जैन का मेडिकल चेकअप 21 अक्टूबर को होना था जो अब तक नहीं हुआ है. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने इस मामले को कल (बुधवार) के लिए सूचीबद्ध किया है और तिहाड़ जेल अधिकारियों को सत्येंद्र जैन के भोजन और स्वास्थ्य की स्थिति से संबंधित नोटिस जारी किया है. इसी अदालत ने सत्येंद्र जैन की कानूनी टीम द्वारा दायर एक अवमानना ​​​​याचिका पर भी विस्तृत दलीलें सुनीं, जिसमें ईडी (ED) पर सत्येंद्र जैन के सीसीटीवी फुटेज को लीक करने का आरोप लगाया गया था, जबकि तिहाड़ जेल के अंदर के वीडियो वाले उस पेन ड्राइव की किसी भी सामग्री को लीक नहीं करने का वचन दिया गया था. अदालत ने इस मामले को 28 नवंबर को सुनेगी. जेल प्रशासन ने नहीं दिए फल, सब्जियां, मिश्रित बीज और सूखे मेवे आपके शहर से (दिल्ली-एनसीआर) राज्य चुनें उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब दिल्ली-एनसीआर Russia Ukraine War: ज़ापोरिज्ज़िया प्लांट में धमाका, धमाके के बाद रेडिएशन का खतरा दिल्ली में बिजली सब्सिडी की आड़ में घोटाले का आरोप, अजय माकन ने की CBI जांच की मांग श्रद्धा मर्डर केस में खुलासा: लाश के कितने टुकड़े कहां ठिकाने लगाए? इसका नोट लिखता था आफताब 'आफताब पूनावाला ने कोर्ट में श्रद्धा वालकर की हत्या की बात कबूल नहीं की' : आरोपी के वकील का खुलासा UP Global Investors Summit: नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का शंखनाद, निवेश का दिया भावभरा आमंत्रण UP Global Investors Summit 2023: CM योगी बोले- यूपी देश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक अब आफताब उगलेगा राज! जानें श्रद्धा मर्डर केस के 'कातिल' का कैसे होगा पॉलीग्राफ और नॉर्को टेस्ट DU UG Admission 2022: डीयू में अभी भी खाली हैं 14,000 से अधिक सीटें, आज आवेदन का अंतिम मौका, देखें सीटों की लिस्ट Breaking News: भारत-न्यू ज़ीलैंड तीसरा T20 मैच टाई, 3 मैचों की सीरीज़ में भारत की जीत दिल्‍ली MCD चुनाव में बीजेपी ने अपनाया देसी तरीका, जेपी नड्डा की दो टूक- घर-घर संपर्क करें कल एमपी में प्रवेश कर रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, प्रियंका भी 4 दिन रहेंगी साथ राज्य चुनें उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब दिल्ली-एनसीआर अपनी दलील में, सत्येंद्र जैन ने कहा कि जेल प्रशासन ने आवेदक( सत्येंद्र जैन) को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुनियादी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना बंद कर दिया है, जिसमें फल, सब्जियां, मिश्रित बीज, सूखे मेवे और खजूर शामिल हैं. जैसा कि आवेदक, पिछले 6 महीनों से धार्मिक उपवास पर है. उसके भरण-पोषण, पोषण और जीवित रहने के लिए इस तरह के बुनियादी खाद्य पदार्थों का आहार सेवन आवश्यक है. याचिका में कहा गया है कि उक्त धार्मिक उपवास के कारण प्रोटीन और आयरन की कमी का गंभीर खतरा है. याचिका विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष दायर की गई है, जिस पर अन्य लंबित अर्जियों के साथ मंगलवार को सुनवाई हुई. इसी अदालत ने हाल ही में मामले में जैन और दो अन्य की जमानत खारिज कर दी थी. 6 महीनों में 28 किलो वजन कम हुआ याचिका में आगे कहा गया है कि आवेदक को प्रदान की जा रही खाद्य सामग्री वापस लेने के कारण पिछले सप्ताह में उसका 2 किलो वजन खतरनाक रूप से कम हो गया है. गिरफ्तारी के दिन से कुल मिलाकर, पिछले छह महीनों में उसका 28 किलो वजन कम हो गया है जो आवेदक की दुर्बल स्वास्थ्य स्थिति का संकेत है. जीवित रहने के लिए भोजन प्राप्त करना उसका सबसे बुनियादी मानव अधिकार है. धार्मिक उपवास के दौरान खाद्य पदार्थों को रोकना अवैध और मनमाना है और जेल परिसर के भीतर आवेदकों के उत्पीड़न के बराबर है. एमआरआई स्कैन सहित एक मेडिकल चेक-अप की अनुमति नहीं दी  याचिका में यह भी कहा गया है कि आवेदक को 21 अक्टूबर को एमआरआई स्कैन सहित एक मेडिकल चेक-अप के लिए जाना था और जेल अधिकारियों द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी. बहाने का हवाला देते रहे, अंततः इसमें 30 दिनों की देरी हुई. प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Satyendra jain, Tihar jailFIRST PUBLISHED : November 22, 2022, 18:29 IST