चेन छिनैती के आरोपियों पर मकोका! पुलिस ने बताई असली वजह अचरज से भरे लोग

Case Registered Under MCOCA: महाराष्ट्र में चेन छीनने के आरोप में पकड़े गए 2 लोगों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है. इससे लोगों में काफी अचरज देखने को मिला. मगर बाद में पुलिस ने इस मामले की असली वजह का खुलासा किया.

चेन छिनैती के आरोपियों पर मकोका! पुलिस ने बताई असली वजह अचरज से भरे लोग
पालघर. महाराष्ट्र में चेन छीनने के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद अंतरराज्यीय गिरोह के दो बदमाशों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. इस मामले की असली वजह सामने आने के बाद से लोगों को काफी अचरज भी हुआ. मकोका कानून को गंभीर और संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए लागू किया जाता है. मगर जब चेन की छिनैती के आरोप में शामिल अरोपियों पर मकोका लगा तो लोगों को काफी हैरानी हुई थी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुंबई के भांडुप क्षेत्र के टेंभीपाड़ा की रहने वाली 42 वर्षीय महिला तीन जून को नालासोपारा में एक अस्पताल से एक मरीज से मिलकर लौट रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने उसका मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गए. पुलिस विज्ञप्ति में कहा गया कि नालासोपारा पुलिस ने इस घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 394 (लूट करने में स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 392 (लूट) और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की. इसमें कहा गया कि जांच दल ने सीसीटीवी फुटेज, खुफिया जानकारी और तकनीकी जानकारी सहित विभिन्न सुरागों के आधार पर 14 जुलाई को 36 और 38 साल के दो लोगों को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया. Ayodhya News: अयोध्या रेप केस में ताबड़तोड़ एक्शन में योगी सरकार, इस पुलिसवाले पर गिरी गाज, जानें अब तक क्या-क्या हुआ पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा में हत्या का प्रयास, बलात्कार, चोरी, हमला, डकैती की कोशिश और खतरनाक हथियार रखने के आरोप में 38 मामले दर्ज हैं. विज्ञप्ति में कहा गया कि इस तरह गंभीर अपराधों में आरोपियों के शामिल होने के रिकॉर्ड को देखते हुए नालासोपारा पुलिस ने शनिवार को दोनों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया. Tags: Mumbai crime, Mumbai Crime News, Mumbai police, UAPA and MCOCAFIRST PUBLISHED : August 4, 2024, 13:32 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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