पशु तस्करी प्रकरण: कोर्ट ने टीएमसी नेता के पूर्व सुरक्षाकर्मी हिरासत बढ़ाई ईडी अब और 8 दिन तक पूछताछ कर सकेगी

दिल्ली की एक अदालत ने कथित पशु तस्करी से जुड़े धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व सुरक्षाकर्मी सहगल हुसैन से हिरासत में पूछताछ की अवधि शुक्रवार को आठ दिनों के लिए बढ़ा दी.

पशु तस्करी प्रकरण: कोर्ट ने टीएमसी नेता के पूर्व सुरक्षाकर्मी हिरासत बढ़ाई ईडी अब और 8 दिन तक पूछताछ कर सकेगी
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित पशु तस्करी से जुड़े धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व सुरक्षाकर्मी सहगल हुसैन से हिरासत में पूछताछ की अवधि शुक्रवार को 8 दिनों के लिए बढ़ा दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में उसकी छह दिनों की हिरासत के समापन के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। उसने पशु तस्करी के मार्फत कथित रूप से बहुत संपत्ति अर्जित कर रखी है. विशेष न्यायाधीश रघुवीर सिंह ने कहा, ‘रिकार्ड में पेश सामग्री और इस आवेदन के संबंध में दी गयी दलीलों पर विचार करने के बाद और आठ दिनों के लिए आरोपी की हिरासत ईडी को दी जाती है.’ ईडी के विशेष सरकारी वकील नीतेश राणा ने अदालत से कहा कि आठ दिनों की और हिरासत की जरूरत है क्योंकि इसकी सघन एवं विस्तृत जांच जरूरी है. राणा ने कहा कि आरोपी द्वारा अर्जित की गयी चल-अचल संपत्ति के स्रोत का पता लगाया जाना है और उसके लिए उसके करीबियों समेत उसका अन्य व्यक्तियों से सामना कराया जाना जरूरी है ताकि काली कमाई के लेन देन की सभी कड़ियों का पता लगाया जा सके. उनका कहना था कि यह कथित रूप से करोड़ों रूपये की राशि है. ये भी पढ़ें- कोयंबटूर कार विस्फोट: शख्स ने स्वीकार किया आरोप, पुलिस बोली- जेल में आईएसआईएस के आतंकियों से मिला आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पश्चिम बंगाल से दिल्ली लाया गया क्योंकि वह आसनसोल सुधार गृह में पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा था. ईडी ने अदालत से कहा था कि पश्चिम बंगाल के कांस्टेबल हुसैन को अनुब्रत मंडल के निजी सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैनात किया गया था और उसे भारत-बांग्लादेश सीमा के आरपार पशु तस्करी की अवैध गतिविधयों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए मंडल की ओर से सरगना इनामुल हक एवं एस के अब्दुल लतीफ से अवैध इनाम (धनराशि) मिलती थी. ईडी ने 22 अक्टूबर को दिये गये आवेदन में आरोपी की 14 दिनों की हिरासत मांगी थी. आरोपी ने यह दावा करते हुए इस आवेदन का विरोध किय कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है क्योंकि ईडी आरोपपत्र दाखिल कर चुका है और अब उससे पूछताछ का कोई मतलब नहीं है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Animals, Cattle Smuggling, ED, West bengalFIRST PUBLISHED : October 28, 2022, 21:57 IST