मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को मिली बड़ी राहत कोर्ट ने छात्र काल से जुड़े मामले में किया बरी
मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को मिली बड़ी राहत कोर्ट ने छात्र काल से जुड़े मामले में किया बरी
Jodhpur News: जोधपुर की एक कोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को उनसे जुड़े एक पुराने मामले में बड़ी राहत देते हुए उनको बरी कर दिया है. यह मामला तब का है जब शेखावत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष थे. पढ़ें क्या है पूरा मामला.
हाइलाइट्सशेखावत के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्रसंघ अध्यक्ष के दौरान का है मामलापेशी के दौरान शेखावत अपनी निजी गाड़ी में बिना एस्कार्ट व सुरक्षाकर्मियों के कोर्ट पहुंचे
जोधपुर. केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश महानगर मीनाक्षी नाथ की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ झूठी रिपोर्ट (False Report) दर्ज करवाने के आरोपों से शेखावत को बरी कर दिया है. जल शक्ति मंत्री शेखावत शुक्रवार को कोर्ट (Court) में पेश हुए थे. राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं शेखावत के अधिवक्ता नाथू सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया है.
दरअसल शेखावत के खिलाफ पुलिस द्वारा पेश की गई आईपीसी की धारा 182 की लंबित कार्रवाई के मामले में शुक्रवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने मामले में आदेश के लिए शुक्रवार का दिन मुकर्रर कर रखा था. शेखावत को कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद वे काफी खुश नजर आए. उन्होंने कहा कि उन्हें शुरू के ही न्यायालय पर भरोसा था कि सत्य की ही जीत होगी. अदालत के फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है.
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शेखावत के छात्र जीवन से जुड़ा है मामला
यह मामला तब का है जब गजेंद्र सिंह शेखावत जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्रसंघ अध्यक्ष थे. उस दौरान उनका किसी से विवाद हो गया था. तत्कालीन छात्र नेता शेखावत ने इसी मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो बाद में कथित रूप से जांच में गलत पाई गई. इस पर पुलिस ने इसी मामले में झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का दोषी मानते हुए शेखावत के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर IPC की धारा 182 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी. शुक्रवार को इस मामले में निर्णय सुनाया गया.
दो गवाहों ने कोर्ट में पेश किए मुचलके
पुलिस द्वारा कोर्ट के चालान पेश करने के बाद शेखावत को कोर्ट ने काफी पहले ही जमानत दे दी थी. अब गत दिवस इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शेखावत को मामले में बरी कर दिया है, जिसके बाद शेखावत के साथ आए दो गवाहों ने बरियत मुचलके कोर्ट में पेश किए. पेशी के दौरान शेखावत अपनी निजी गाड़ी में बिना एस्कार्ट व सुरक्षाकर्मियों के कोर्ट पहुंचे थे.
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Tags: Jodhpur NewsFIRST PUBLISHED : November 19, 2022, 10:11 IST