मासूम से दरिंदगी करने वाले रेपिस्ट को उम्रकैद की सजा कोर्ट ने कहा- किसी नरमी का हकदार नहीं है
मासूम से दरिंदगी करने वाले रेपिस्ट को उम्रकैद की सजा कोर्ट ने कहा- किसी नरमी का हकदार नहीं है
Big decision of churu Pocso Court: राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ सदर थाना इलाके में गत वर्ष 10 वर्षीय बालिका के साथ रेप करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट (Rapist) को उम्रकैद की सजा सुनाते हुये उस पर 68000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इस केस में कड़ी टिप्पणी करते कहा कि ऐसे घिनौने अपराध का आरोपी किसी नरमी का हकदार नहीं है.
चूरू. राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ सदर थाना इलाके में बीते वर्ष 10 साल की बालिका के साथ हुये रेप (Rape) के मामले में पोक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट को उम्रकैद की सजा (Sentenced to life imprisonment) सुनाई है. रेपिस्ट पांचवीं कक्षा की इस छात्रा को बहला फुसलाकर ले गया था. बाद में उसने बालिका से रेप किया. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर महज 20 दिन में चालान पेश कर दिया था. उसके बाद कोर्ट ने भी जल्द ही सुनवाई पूरी कर रेपिस्ट को आजीवन कारावास की सजा सुना दी. न्यायाधीश ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुये कहा कि ऐसे घिनौने अपराध का आरोपी किसी नरमी का हकदार नहीं है.
चूरू पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि 29 अगस्त 2021 को सुजानगढ़ के सदर थाने में यह मामला दर्ज हुआ था. प्रकरण के अनुसार 10 वर्षीय बालिका अपनी छोटी बहन के साथ खेत से छाछ लेकर घर जा रही थी. बीच रास्ते में आरोपी बिरजू सिंह (30) ने बालिका को पकड़ लिया और बहला-फुसलाकर अपनी ढाणी में बने कमरे में ले गया. वहां आरोपी ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए बालिका रेप किया. इसकी जानकारी मिलने पर परिजनों ने बालिका को ढूंढा को वह लहूलुहान हालत में मिली. आरोपी बिरजू सिंह भी वहां था. इस पर परिजनों ने आरोपी बिरजू सिंह को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.
रेप की वारदात के बाद पीड़िता की पढ़ाई भी छूट गई थी
सुजानगढ़ सदर थाना पुलिस ने पीड़िता का सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाया. मेडिकल रिपोर्ट में उसके साथ दरिंदगी के सबूत सामने आए. पीड़िता के होठ और शरीर पर दांतों से काटे जाने के निशान पाए गए थे. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच कर 20 दिनों में पोक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. पीड़िता पांचवी कक्षा में पढ़ती थी. रेप की वारदात के बाद उसकी पढ़ाई भी छूट गई.
13 गवाहों के बयान कराये गये
पोक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान 13 गवाहों के बयान कराये गये. गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने बिरजू सिंह को रेप का दोषी माना. कोर्ट ने रेपिस्ट बिरजू सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 68000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. रेपिस्ट बिरजू सिंह भानीसरिया हिरावतान का रहने वाला है.
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Tags: Churu news, Crime News, POCSO case, Rajasthan news, Rape CaseFIRST PUBLISHED : September 08, 2022, 08:40 IST