केजरीवाल को सुन रहा था SC तभी जज से बोले सिंघवी- मुझे खुशी है माईलॉर्ड

Abhishek Manu Singhvi News: अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित है. केजरीवाल ने जमानत की मांग की है और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है. सिंघवी ने बीते दिनों केजरीवाल की ओर से दलीलें रखीं.

केजरीवाल को सुन रहा था SC तभी जज से बोले सिंघवी- मुझे खुशी है माईलॉर्ड
नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला केस में अभी तिहाड़ जेल में हैं. ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब सीबीआई में अदालत से जमानत का इंतजार है. अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए तो सीबीआई की ओर से एएसजी राजू. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फिर जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया. इस दौरान एसएसजी राजू ने ऐसी दलील दी कि सिंघवी भी खुश हो गए. दरअसल, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम दोनों पक्षों को सुनेंगे लेकिन हम सोच रहे हैं कि जमानत पर सुनवाई कितनी लंबी होनी चाहिए? क्या सामान्य लोगों को इतना समय मिलता है? इस पर सीबीआई की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा- मुझे भी कम से कम उतना समय चाहिए, जितना इनको मिलेगा. इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे खुशी है कि माईलॉर्ड ने इस ओर इशारा किया. मैं अपनी दलील 12:00 बजे तक खत्म कर लूंगा ताकि लंच तक सुनवाई पूरी हो सके. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला केस में जमानत के अनुरोध और सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया. इससे पहले अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें शराब घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए पहले निचली अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था. एएसजी एसवी राजू ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ के समक्ष कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी अरविंद केजरीवाल की याचिका को शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को वापस भेज दिया था. इस याचिका में अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. एएसजी राजू ने कहा, ‘उन्होंने सत्र अदालत में जाए बिना सीधे दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439 के तहत, दोनों का समवर्ती क्षेत्राधिकार है. मेरी प्रारंभिक आपत्ति यह है कि उन्हें पहले निचली अदालत जाना चाहिए.’ विधि अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत केजरीवाल को नोटिस जारी नहीं किया क्योंकि वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे. इससे पहले, केजरीवाल ने शीर्ष अदालत से कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने उन्हें लगभग दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया और ईडी द्वारा दायर धनशोधन मामले में जमानत मिलने के बाद 26 जून को उनकी गिरफ्तारी की गई. मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ को बताया कि केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी से पहले सीबीआई द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था और निचली अदालत ने एक पक्षीय गिरफ्तारी आदेश पारित किया था. Tags: Abhishek Manu Singhvi, Arvind kejriwal, Delhi liquor scam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 11, 2024, 15:00 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed